World | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार दिसम्बर 14, 2018 03:45 PM IST नये कानून के मुताबिक, 12 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई है, या ऐसी स्थिति, जिसमें गर्भवती महिला की जान को खतरा या उसके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता हो, तब उस स्थिति में महिला को गर्भपात कराने की अनुमति होगी.