'Accusation of adulteration'

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  • India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार जुलाई 31, 2020 08:03 AM IST
    . सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी करते हुए हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है. मिलावट का आरोप (Accusation of adulteration) सिद्ध होने पर उसे अधिकतम 6 महीने कैद की सज़ा मिलती. लेकिन अदालतों में बरी दोषी का खेल होते होते 38 साल लग गए. अब तो यही कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला. प्रेमचन्द के जीवन में अदालती पेंच की कहानी 18 अगस्त 1982 से शुरू होती है. उस दिन हरियाणा के प्रेमचन्द ने सुबह 11बजे 100 ग्राम हल्दी पाउडर बेचा था. उसे पता नहीं था कि ग्राहक खाद्य विभाग का हाकिम है.100 ग्राम हल्दी की जांच हुई और प्रेमचन्द की दुकान से 10 किलो हल्दी पाउडर जब्त किया गया. 
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