India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जून 12, 2019 06:00 PM IST पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 326 (बी) (तेज़ाब का इस्तेमाल कर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है. ध्यान हो कि आरोपी अंकुर ने 23-वर्षीय नर्स प्रीति का पीछा कर उस पर तेज़ाब फेंका था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.