Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार मार्च 12, 2017 03:21 PM IST अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने एक व्यक्ति को आग लगाने के मामले में दो आरोपियों को बरी करते हुए, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को अविश्वसनीय बताया और उसे अस्वीकार कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस घटना के पीछे उद्देश्य को साबित करने में नाकाम रही है.