'Adultery'
- 28 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार दिसम्बर 11, 2023 07:18 PM IST संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.
India | Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार नवम्बर 14, 2023 06:02 PM IST गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |मंगलवार जनवरी 31, 2023 05:10 PM IST सशस्त्र बलों में व्याभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी. व्यभिचार के लिए सशस्त्र कर्मियों/ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए सशस्त्र बल के जवानों का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर यह स्पष्टीकरण दिया है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |मंगलवार जनवरी 31, 2023 03:59 PM IST केंद्र ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए.
Lifestyle | Written by: Seema Thakur |बुधवार जुलाई 6, 2022 01:34 PM IST Relationship Tips For Husbands: पति अक्सर जाने-अंजाने ऐसे कई काम कर देते हैं जिनकी वजह से पत्नी ना चाहते हुए भी उनपर शक करने लगती है. अपने रिश्ते को बिगाड़ने वाली ये गलतियां आप ना करें.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार जनवरी 13, 2021 01:35 PM IST 158 साल पुराने व्यभिचार-रोधी कानून को रद्द करते हुए तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि व्यभिचार अपराध नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है लेकिन यह कानून महिला के जीने के अधिकार पर असर डालता है.
Blogs | प्रियदर्शन |सोमवार अक्टूबर 8, 2018 09:10 AM IST व्यभिचार कानून को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बस इतना नहीं है कि स्त्री और पुरुष के विवाहेतर संबंधों को अब जुर्म नहीं माना जाएगा. दुर्भाग्य से हमारे लगातार सतही-सपाट होते समय में ज़्यादातर लोग इस फैसले की इतनी भर व्याख्या करेंगे. लगातार चुटकुलेबाज होते जा रहे हमारे समाज को यह फैसला अपने लिए स्त्री-पुरुष संबंधों के खुलेपन पर कुछ छींटाकशी का अवसर भर लग सकता है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक फैसला है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 05:58 PM IST जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर अपने पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के 33 साल पुराने फैसले को पलट दिया. सन 1985 में जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने व्यभिचार की धारा को बरकरार रखा था और कहा था कि यह असंवैधानिक नहीं है. अब जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह कानून असंवैधानिक है और रद्द किया जाता है.
India | Written by: नवनीत मिश्र |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 03:14 PM IST व्यभिचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार को झटका देने वाला है.दरअसल व्यभिचार(एडल्टरी) कानून का मौजूदा मोदी सरकार ने समर्थन किया था. कानून खत्म होने को शादी जैसी संस्था के लिए खतरा बताया था.
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार सितम्बर 27, 2018 03:18 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में से 2-1 की बहुमत से यह फैसला लिया गया कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने अन्य जजों की राय से अपनी असहमति जताई है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कहना है कि बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था मामला.
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