Business | भाषा |बुधवार फ़रवरी 14, 2018 08:32 PM IST विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह विमानों में जरूरत से ज्यादा सीटों की बुकिंग करने की अनुमति नहीं देता है और कन्फर्म्ड टिकटों के बावजूद जिन यात्रियों को सवार होने से इनकार किया जाता है, उन्हें भुगतान करने के लिए एयरलाइंस उत्तरदायी होगी. एयर इंडिया ने भी अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि यदि किसी यात्री की कन्फर्म्ड टिकट होने के बावजूद उसे विमान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह सेवा में त्रुटि होगी और उपभोक्ता को उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार होता है.