India | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 21, 2020 01:31 AM IST डीजीसी ने बताया, "अदालत ने प्रथम पक्ष के सभी आठ आरोपियों उदय प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, मन्ना सिंह, बड़का तिवारी, गुड्डा तिवारी, सुनील सिंह, रामनिरंजन सिंह और राकेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया."