India | Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय |सोमवार मार्च 18, 2024 05:16 PM IST रिट याचिका दायर करते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी कमेटी ने दलील दी थी कि उसे अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बगैर लीज़ रद्द कर दी गई. हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया.