India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार अगस्त 8, 2018 11:39 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को सीधे सपाट शब्दों में चेतावनी दी कि 'आप ज्यादा होशियार नहीं बनें अन्यथा हम आप को बेघर कर देंगे.' आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया है जो मकान खरीदारों के हितों के लिए नुकसानदेह है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आसासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की 'एक एक' संपत्ति बेच देगा.