India | गुरुवार जुलाई 3, 2014 08:58 AM IST 'असंतुष्ट' पत्नियों द्वारा पति और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस 'स्वत:' ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी।