'Arms act amendement bill'

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  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा |गुरुवार नवम्बर 28, 2019 05:31 AM IST
    आर्म्स एक्ट में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. आर्म्स ऐक्ट 1959 के सेक्शन 3 (2) में संशोधन किया जाएगा. संशोधन में किसी भी व्यक्ति के लिए तीन फ़ायर आर्म से संख्या घटाकर केवल एक करने का प्रावधान है. इसी सत्र में संसद में यह बिल रखा जाएगा. सभी पार्टियों के राजघरानों के संसादों और राजपूत सांसदों ने इस संशोधन का विशेष तौर पर विरोध किया है.
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