India | Reported by: NDTV.com, Translated by: ऋतुराज त्रिपाठी |गुरुवार अक्टूबर 10, 2019 01:29 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे दंपति की शादी को रद्द करने का आदेश दिया जो बीते 22 सालों से अलग रह रहे थे और उनके बीच लगातार मतभेद बने हुए थे. कोर्ट ने कहा, 'यह शादी अस्थिर, भावनात्मक रूप से मृत, निस्तारण से परे और अनियमितता से भरी है.' न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा "हमारा विचार है कि प्रतिवादी पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से उसकी भरपाई करने के लिए, यह अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और भारत के संविधान के 142 और पार्टियों के बीच शादी को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है.''