India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह |सोमवार मार्च 18, 2024 01:30 PM IST सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि लाइसेंस आयात के लिए 2015 मे यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था. FIR में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था.