'Ayodhya review petition'

- 16 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार दिसम्बर 12, 2019 08:34 PM IST
    Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल की गईं सभी 19 रिव्यू पिटीशन (Review Petition) खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेजों पर गौर किया गया लेकिन उन्हें सुनने का कोई आधार नहीं बनता. मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे सीनियर वकील से बात करने के बाद तय करेंगे कि उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन दखिल करना है या नहीं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार दिसम्बर 12, 2019 07:09 PM IST
    Ayodhya Case: अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थीं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार दिसम्बर 11, 2019 09:50 PM IST
    अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petition) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई होगी. यह सुनवाई चेंबर में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था. अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से हैं और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ता हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार दिसम्बर 11, 2019 05:55 PM IST
    राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है. अयोध्या मामले में निर्मोही अखाड़ा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अखाड़े ने फैसले के मुताबिक ट्रस्ट में उसका स्थान अब तक केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट न किए जाने का मुद्दा उठाया है.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार दिसम्बर 9, 2019 11:21 AM IST
    वहीं, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने मांग की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या (Ayodhya) की नगर पालिका की सीमा से बाहर जमीन आवंटित की जाए.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार दिसम्बर 6, 2019 05:43 PM IST
    अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चार पुनर्विचार याचिकाएं (Review petitions) दायर की गई हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सन 1992 में मस्जिद ढहाए जाने को मंजूरी देने जैसा है. अवैध रूप से रखी गई मूर्ति के पक्ष में फैसला सुनाया गया. अवैध हरकत करने वालों को ज़मीन दी गई. याचिकाओं में कहा गया है कि हिंदुओं का कभी वहां पूरा कब्ज़ा नहीं था. मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला पूरा इंसाफ नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपने नौ नवंबर के फैसले पर रोक लगाए. मामले पर दोबारा विचार करे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा |शुक्रवार दिसम्बर 6, 2019 11:21 AM IST
    अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज 4 पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जाएंगी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मिसबाहुद्दीन, मौलाना हसबुल्ला, हाजी महबूब और रिजवान अहमद द्वारा पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जाएंगी. इन सभी याचिकाओं के वकील राजीव धवन होंगे. वहीं भारतीय पीस पार्टी की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है. गौरतलब है कि नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था कि विवादित जमीन रामलला को दे दी जाए और मुस्लिमों को किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए. लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है. वहीं जमीयत उलेमा हिन्द ने इस मामले से जुड़े एक पक्ष के साथ मिलकर याचिका दाखिल की है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार दिसम्बर 2, 2019 03:13 PM IST
    याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई. सूत्रों के मुताबिक जमीअत ने कोर्ट के फैसले के उन तीन बिंदुओं को फोकस किया है.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार दिसम्बर 1, 2019 03:03 PM IST
    मौलाना रहमानी ने एक सवाल पर कहा ‘हमें शुबहा (आशंका) है कि हमारी पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी जाएगी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे पेश भी न करें. यह हमारा कानूनी हक है. अदालत के फैसले की कई बातें एक-दूसरे को काटती हैं. कोई भी मुस्लिम या सुलझे हुए हिन्‍दू भाई दिल पर हाथ रखकर सोचें तो समझ जाएंगे कि बाबरी मस्जिद का फैसला कितना दुरुस्‍त है?’
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सचिन झा शेखर |बुधवार नवम्बर 27, 2019 02:29 PM IST
    मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की तरफ से 3 या 4 दिसम्बर को रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा. बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सद्स्य क़ासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस मुद्दे पर फैसला हुआ था जिससे पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं है. हम कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे है इसमें किसी को ऐतराज क्यों है?
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