Delhi | भाषा |शनिवार मई 5, 2018 03:06 PM IST यह फैसला तब लिया गया जब सरकार ने पाया कि समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी घर से कार्यालय और कार्यालय से घर जाने के लिये सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद वे परिवहन भत्ता का दावा भी कर रहे थे.