Bihar | Reported by: कौशल किशोर, Edited by: राजीव मिश्र |बुधवार नवम्बर 1, 2017 11:20 AM IST पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों के एक मामले में एक फ़ैसला दिया कि समान काम के लिए समान वेतन की तर्ज़ पर नियोजित को भी नियमित शिक्षक की बराबर वेतन दिया जाए. इस फ़ैसले के तुरन्त बाद बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सप्रीम कोर्ट जायेगी.