MP-Chhattisgarh | Edited by: अल्केश कुशवाहा |रविवार अगस्त 11, 2019 05:19 AM IST इसके तहत बुकिंग स्वीकार करने के बाद सेवा देने से मना करने पर कैब कंपनी को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. प्रदेश के परिवहन विभाग के उप सचिव नियाज खान ने पीटीआई भाषा से कहा कि कैब कंपनी बुकिंग स्वीकार करने के बाद यदि ग्राहक को सेवा देने से मना करती है तो कंपनी को 1,000 रूपया जुर्माना देना होगा.