Delhi-NCR | IANS |सोमवार अक्टूबर 9, 2017 06:32 PM IST एक याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी मौजूद नहीं हैं जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है. न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और सुनील गौर की एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और याचिका पर उसका पक्ष जानना चाहा है. इस याचिका में दावा किया गया है कि भले ही कुछ पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग का फीचर न होने की वजह से वह किसी काम के नहीं रह गए हैं.