India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार मार्च 1, 2019 02:35 PM IST कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि कंप्यूटर और फोन पर मेल, मैसेज, डेटा इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को कोई पूरी तरह से इजाजत नहीं है . नया कदम अवैध निगरानी को प्रतिबंधित करता है.