India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: पवन पांडे |सोमवार सितम्बर 21, 2020 10:08 AM IST आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण जिले में 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर 12 बजे तक धारा 144 लागू किया जाता है और रायपुर जिले के समस्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है. इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी. इस दौरान, मेडिकल स्टोर्स को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. दूध की बिक्री भी निर्धारित समय में की जा सकेगी.