India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार फ़रवरी 15, 2019 12:58 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.