Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जनवरी 24, 2018 04:22 PM IST गरीबों के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आज के हालात में काफी मायने रखती हैं. एक महिला के लापता होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गरीबों के लिए ऐसा करा पाना ‘नामुमकिन’ है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने तब नाराजगी जताई जब पता चला कि जून 2016 में ससुराल से बेटी के लापता होने के बारे में महिला की शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई.