India | Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार सितम्बर 4, 2019 07:39 PM IST राजस्थान में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को न सरकारी बंगला मिलेगा न कार और न स्टाफ. राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राजस्थान मंत्री संशोधन वेतन अधिनियम 2017 को अवैध करार दे दिया. इस अधिनियम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, आईएएस रैंक का प्राईवेट सेक्रेट्री समेत स्टाफ और कार जैसी सुविधाएं दी गई हैं. अब हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को रद्द कर कहा कि पूर्व सीएम को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती हैं, न ही सरकारी बंगला.