India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार अक्टूबर 8, 2020 11:27 AM IST शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया, इस आदेश में कहा गया था कि चिन्मयानंद CRPC (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं.