India | भाषा |बुधवार मई 3, 2017 04:23 AM IST कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.