सिर्फ पहली पत्नी को ही पति के धन पर दावा पेश करने का अधिकार : बंबई हाईकोर्ट
India | मंगलवार अगस्त 25, 2020 07:15 PM IST
बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा. न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की. राज्य सरकार ने बताया कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने इसी तरह का फैसला पहले दिया था जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की.
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