India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार नवम्बर 6, 2020 05:16 PM IST झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.