File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार दिसम्बर 27, 2017 08:19 PM IST 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने हुए बम धमाके मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इस धमाके में 6 की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों पर से मकोका हटा दिया है. अब उनपर IPC की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. आइये जानते हैं अब तक इस केस में कब क्या हुआ...