Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 7, 2017 07:37 PM IST वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, नोटिस देकर बिना कारण बताए पचास साल की उम्र होने पर अनिवार्य सेवानिवृत कर सकता है.