India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: आनंद नायक |गुरुवार जुलाई 2, 2020 11:35 AM IST मामले में तमिलनाडु के CID (आपराधिक जांच विभाग) की अपराध शाखा ने इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश व बालाकृष्णन और कांस्टेबल मुरुगन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस महानिरीक्षक (CB-CID) ने एनडीटीवी को बताया, "FIR को आईपीसी की धारा 302 में तब्दील किया गया है.