Cities | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार जनवरी 7, 2023 05:53 PM IST दिल्ली नगर निगम में 10 लोगों को पार्षद मनोनीत करने और पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना के दफ्तर ने स्पष्टीकरण दिया है. एलजी के कार्यालय ने कहा है कि ''DMC एक्ट 1957 में लिखा है कि 25 वर्ष से ऊपर के वह 10 लोग जिनको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में खास जानकारी या अनुभव है, इनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे. एक्ट में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल. यही तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है.''