India | Reported by: भाषा |शनिवार जुलाई 9, 2016 03:28 AM IST ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने किंगफिशर एयरलांइस के जवाब में संशोधन के अनुरोध वाले आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन में विजय माल्या ऋण चूक मामले में बैंकों के समूह के मूल आवेदन को लेकर पूर्व में दिए गए जवाब में संशोधन की अनुमति देने का आग्रह किया गया था।