Career | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार मई 23, 2018 07:17 PM IST इस समिति ने अभी तक राजधानी के 1169 स्कूलों का ऑडिट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में कहा गया है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 575 स्कूलों की पहचान की है, जिन्होंने फीस को लेकर नियमों का पालन नहीं किया. लिहाजा अब इन्हें वसूली गई बढ़ी फीस को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना होगा. खास बात यह है कि स्कूलों को फीस वापस करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.