India | Reported by: भाषा |बुधवार फ़रवरी 21, 2024 01:10 PM IST कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, "इस अदालत का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध और अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए विभागों के कामकाज में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है".