Delhi | Reported by: सौरभ शुक्ला |बुधवार जुलाई 4, 2018 02:35 PM IST दक्षिणी दिल्ली में 16,500 पेड़ काटने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच के सामने सुनवाई हुई. यह सुनवाई तकरीबन आधे घंटे तक चली. हाई कोर्ट ने एनबीसीसी, DDA और अन्य विभागों को फटकार लगाई और सवाल किया कि एक तरफ देश के दो बड़े अस्पतालों AIIMS और सफदरजंग के बाहर मरीजों को पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं. हाई कोर्ट ने पूरी दिल्ली में पेड़ काटने पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है.