Career | Reported by: भाषा |मंगलवार अगस्त 18, 2020 01:21 PM IST दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) को निर्देश दिया कि वह अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों की 14 सितंबर से भौतिक रूप से परीक्षा शुरू करे और उन दिव्यांग छात्रों के ठहरने तथा परिवहन की व्यवस्था के तौर-तरीकों पर काम करे, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण दिल्ली छोड़कर चले गए हैं. अदालत ने डीयू (DU) से कहा कि वह उन दिव्यांग छात्रों की संख्या का पता लगाए जो ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (Online Open Book Exam) नहीं दे पाए और जो भौतिक रूप से परीक्षा में बैठेंगे. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, ‘‘आपको (डीयू) पता लगाना होगा कि दिव्यांग छात्र कहां हैं. उन्हें यात्रा के लिए पर्याप्त नोटिस देना होगा.''