Delhi-NCR | Written by: Samarjeet Singh |बुधवार अक्टूबर 23, 2019 01:49 PM IST दीवाली (Diwali) पर हर साल होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने इस बार सख्त रुख अपनाया है. यही वजह है कि कोर्ट ने दिल्ली में रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है. कोर्ट ने इस दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल को मंजूरी दी है. कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, उसमें 'अनार' और 'फुलझड़ी' शामिल हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की थी कि वह इस बार दीवाली में सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हमें प्रदूषण की मात्रा कम किया जा सके.