Mumbai | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार मई 29, 2019 11:11 PM IST अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एम सडरानी के समक्ष अभियोजन ने दलील दी कि यह पता लगाने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है कि उन्होंने तड़वी का कथित सुसाइड नोट गुमा दिया है या नष्ट कर दिया. अदालत ने उन्हें 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.