Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार जून 17, 2021 05:02 PM IST Motor Vehicle Documents Renewal : अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे.