Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 21, 2018 04:12 AM IST उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गुरुवार को पोक्सो अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई न करने, उसे व मुख्य अभियुक्त को कथित तौर पर बचाने का प्रयास करने और पीड़िता के बयान दर्ज न करने आदि के मामले में छह वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.