India | Reported by: भाषा |बुधवार अप्रैल 3, 2024 07:36 PM IST शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 19 मार्च को इस अदालत ने तर्कों के साथ एक आदेश पारित किया था, जिसमें उनसे (अजित पवार धड़े से) अखबारों में यह विज्ञापन जारी करने को कहा गया था कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न आवंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है और उन्हें इस चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति इस आधार पर दी गयी है कि यह शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होगा.