File Facts | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा |सोमवार नवम्बर 7, 2022 11:04 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.