Maharashtra | Reported by: प्रसाद काथे, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार मार्च 9, 2017 11:41 PM IST ओला और उबेर की टैक्सी सर्विस पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं. सिटी टैक्सी कानून 2017 के तहत फ्लीट टैक्सी सर्विस का दाम सरकार तय करेगी. सभी वाहनों को परमिट और वाहन चालक को लाइसेंस जरूरी होगा. 1400 सीसी से कम क्षमता के वाहन के परमिट के लिए 25 हजार रुपये और इससे अधिक क्षमता के वाहनों के परमिट का 2,61,000 रुपये शुल्क लगेगा. पांच साल के परमिट का सेवा चार्ज एक लाख रुपये होगा.