File Facts | Reported by: मनीष कुमार, Written by: शंकर पंडित |शनिवार जनवरी 6, 2018 08:28 PM IST बिहार के दिग्गज नेता और राजद प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अब इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे. इस मामले में अदालत ने फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक जगदीश शर्मा को अदालत ने सात साल की सजा और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.