India | Reported by: नीता शर्मा, Translated by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार सितम्बर 17, 2019 11:01 AM IST अधिसूचना के अनुसार, किसी भी NGO के 'पदाधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियों व सदस्यों' के लिए यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें कभी किसी धर्म से अन्य धर्म में 'धर्मांतरण' करवाने अथवा 'साम्प्रदायिक तनाव अथवा वैमनस्य' फैलाने के लिए 'अभियुक्त नहीं बनाया गया, या दोषी करार नहीं दिया गया' है.