India | Reported by: भाषा |शनिवार जुलाई 24, 2021 04:04 AM IST धारा 16 कंपनी के नाम में सुधार से संबंधित है, जो कई शर्तों पर निर्भर है. इसमें यह भी शामिल है कि यदि किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उससे मिलती-जुलता कोई नाम है, तो सरकार संबंधित कंपनी का नाम बदलने का निर्देश दे सकती है. यदि ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो उसे संबंधित कंपनी को तीन महीने के भीतर लागू करना होगा.