Career | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 8, 2020 10:49 AM IST दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर केन्द्र ,केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और आप सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बोर्ड परीक्षा फीस वहन नहीं कर पाएंगे. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और दिल्ली सरकार को एक सोसाइटी द्वारा दायर एक अर्जी पर नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा. अर्जी में दलील दी गई है कि बोर्ड ने 2019-2020 में परीक्षा फीस ‘‘मनमाने ढंग से'' बढ़ा दी थी और वह वही इस बार भी ले रहा है जब सभी महामारी के चलते वित्तीय तौर पर प्रभावित हैं.