'Gratuity amendment bill'

- 2 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Business | विवेक रस्तोगी |शुक्रवार मार्च 23, 2018 04:15 PM IST
    ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 को गुरुवार को ही संसद से मंज़ूरी मिली है, जिसके बाद इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है - ग्रेच्युटी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कब ग्रेच्युटी मिल सकती है, कितनी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होगी...?
  • India | भाषा |गुरुवार मार्च 22, 2018 02:16 PM IST
    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
और पढ़ें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com