'Guilty of contempt'

- 6 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार मई 7, 2022 06:40 AM IST
    न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.
  • India | Reported by: भाषा |गुरुवार मार्च 17, 2022 02:35 PM IST
    जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: आनंद नायक |गुरुवार अगस्त 20, 2020 04:47 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से अपने बयान पर पुनर्विचार के लिए कहा तो भूषण ने कहा मैं इस पर पुनर्विचार कर सकता हूं लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा. मैं अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और फिर सोचूंगा. अटॉर्नी जनरल ने भी माना कि प्रशांत भूषण को उनके स्टेटमेंट पर फिर से सोचने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अप्रैल 30, 2020 09:28 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने  रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं. 
  • India | Translated by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार नवम्बर 15, 2019 02:23 PM IST
    आपको बता दें कि मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह  को पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालविंदर और शिविंदर की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा हुई. शिविंदर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं, मालविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पंजाब से पकड़ा था. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार फ़रवरी 20, 2019 11:36 AM IST
    अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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