Business | Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अप्रैल 13, 2017 02:31 PM IST वे नौकरीपेशा लोगों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के दावे के लिए जमा करवा गईं किराए की रसीद (Rent Receipt) को लेकर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) की सख्ती के बाद अब मुश्किल यह हो गई है कि जो लोग इन पर्चियों के जरिए रिबेट लेते थे, उनके लिए अब क्या करें, क्या न करें कि स्थिति पैदा हो गई है.